नई दिल्लीः वर्तमान युग में पैन कार्ड की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके नहीं होने पर कई काम बीच में ही अधूरे रह जाते हैं, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। पैन कार्ड को लेकर सरकार की ओर से भी तमाम नियम बनाए जाते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।
अगर आप आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है रखा है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है, जिसे लेकर लोगों में काफी उतावला पन भी देखा जा रहा है। दरअसल सरकार पैन कार्डधारकों के लिए एक नया नियम बना दिया है, जिसका पालन करना जरूरी होगा। अगर आपने नए नियम का पालन नहीं किया तो फिर आपको जुर्माने भुगतना पड़ेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसके नहीं होने पर आपको पैनल्टी भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने यह काम 31 मार्च तक नहीं कराया तो फिर आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए आपको जल्द जनसुविधा केंद्र जाना चाहिए, नहीं तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा।
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- पैन को आधार से लिंक कराने के लिए देने पड़ रहे इतने रुपये
अगर आप अब पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं तो आको कुछ रुपये में भी देने पड़ेंगे। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अब आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपये जमा करने की जरूरत होगी। यह फीस 31 मार्च 2023 तक देनी होगी, जिसके बाद आपकर पैनल्टी पड़नी शुरू हो जाएगी।
अगर आप किसी वजह से इस प्रक्रिया को नहीं कराते हैं तो फिर आपके सभी वित्तीय काम रोकने के साथ पैन कार्ड भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अब आपको देरी फीस 1000 रुपये देने की जरूरत होगी। अगर आप फिर भी इस प्रक्रिया को पूरा नही करते तो आपकी लेन-देन को रोका दिया जाएगा।
- आयकर विभाग ने ट्वीट कर साझा की नई जानकारी
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब ट्वीट कर एक बड़ी जानकारी साझा की है, जिसने सबके होश ही उड़ा दिए हैं। आयकर विभाग के मुताबिक, आयकर अधिनियम 1961 के भी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें पैन कार्ड को 31 मार्च, 2023 से पहले आधार से लिंक कराने का काम जरूरी कर दिया गया है। आगे आयकर विभाग ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा नही करेगा 1 अप्रैल 2023 से पैन काम कर देगा। किसी भी कार्य में बिना पैन के परेशानियां देखनी पड़ेंगी।
- जानिए कैसे करें लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की ओर से दिए गए लिंक पर क्लिक कर पालन करने की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लिक करने की जरूरत होगी। https://incometaxindiaefiling.gov.in/S अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, तो पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करने की जरूरत होगी।
नई विंडो दिखाई देने पर, यहां आपको पैन को आधार से लिंक की प्रक्रिया को पूरा करने की जरूरत होगी। पैन कार्ड में डिटेल नाम, जन्म तिथि और लिंग सारी जानकारी भरने की जरूरत होगी। स्क्रीन पर पैन डिटेल को अपने आधार की डिटेल के साथ वेरिफाई करना होगा। इसके बाद विभाग की ओर से आपके लपास कोई नोटिफिकेश आएगा।