नई दिल्ली: Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड (Pan Card) एक बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल सभी तरह वित्तीय लेन-देन में होता है। अगर ये न हो तो आप कई तरह वित्तीय लेन-देन कभी न कर पाएं और इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने वालों के लिए पैन कार्ड (Pan Card) जरूरी है। अब पैन कार्ड को लेकर नया अपडेट आया है।
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आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने ट्वीट कर कार्ड होल्डर्स को अलर्ट किया है। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो ठीक है वरना पैन कार्ड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड यूजर्स से कहा है कि अगर अभी तक पैन और आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है तो फटाफट करा लें। वही इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि 31 मार्च, 2023 पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तरीख है। ऐसे में अगर लिंक नहीं कराया जाता है तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय (PAN Card Inoperative) हो जाएगा। हालांकि पहले ऐसा ही तय था, लेकिन अब तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
पैन कार्ड आधार लिंक के लिए सरकार का नया नियम
सरकार के नए नियम के मुताबिक, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए जुर्माना देना होगा। अब जुर्माने की रकम 1000 रुपये है। सरकार ने मुताबिक अब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है तो 1000 रुपये देने ह पड़ेंगे। तभी जाकर आप दोनों को लिंक कर पाएंगे।
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बता दें कि पैन से आधार लिंक कराना 31 मार्च 2022 तक फ्री था, लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपये जुर्माना रखा गया। इसके बाद जुर्माने की रकम जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें कई मुश्किलों का समाना करना पड़ेगा।