नई दिल्ली Pan Card Update: देश के हर शख्स के लिए पैन कार्ड बेहद जरुरी होता है। इसको बनवाने में काफी बार लोगों का नाम गलत प्रिंट हो जाता है। इसक कारण से आपको काफी परेशानी भी हो सकती है। आप इस प्रोसेस को घर बैठे पूरा कर सकते हैं।
अब पैन कार्ड में ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते है। अगर आप भी अपने पैन कार्ड में नाम को अपडेट करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं।
नाम के करेक्शन का ऑनलाइन प्रोसेस
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस टैब पर क्लिक करें। पैन सर्विस के तहत रिक्वेस्ट फॉर पैन कार्ड रिप्रिंट पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन क्लिक करें।
अब आप अपने पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को दर्ज करें। आई एम नॉट रोबोट चेकबॉक्ट पर क्लिक करें। अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज दिखेगा जिसमें आपको अपने नाम में सुधार के लिए जरुरी जानकारी फिल करनी होगी। अब सारी जानकारी को दर्ज करें तो सबमिट पर क्लिक करें।
आपका नाम बदलने में से 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है। एक बार जब आपका नाम परिवर्तन अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो आपको एक नया पैन कार्ड मिलेगा जिसमें आपका सहीं नाम प्रिंट हो जाएगा।
ध्यान दें कि अगर आपका नाम चेंज अनुरोध स्वीकृत नहीं होता है, तो आपको एक वजह बतानी होगी। इसके साथ में एक नोटिस भी मिलेगा। इस नोटिस में आपके नाम बदलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इन कारणों से सहमति नहीं है, तो आप इन पर अपील कर सकते हैं।
ऑफलाइन नाम बदलने के लिए कैसे करें रिक्वेस्ट
अगर आप ऑनलाइन नाम बदलने की रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी नाम बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इन सभी चरणों का पालना करना होगा।
इसके लिए सबसे पहले पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को सावधानी से भरें और सारे कागजों को लगाएं इसके बाद फॉर्म को पास के पैन कार्ड इश्यू ऑथेरिटी कार्यालय में जमा करना है।
पीसीआईए आपके नाम बदलाव की रिक्वेस्ट को 15 से 20 दिनों के अंदर स्वीकार किया जाएगा। एक बार जब आपका नाम बदलने की रिक्वेस्ट स्कीकाल हो जाती है तो आपको एक नया पैन कार्ड प्राप्त होगा, इसमें आपका सहीं नाम प्रिंट होगा।
पैन कार्ड में लगने वाले सहीं दस्तावेज
पैन कार्ड को सहीं करने वाले दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, कोर्ट ऑर्डर आदि की जरुरत होती है।