नई दिल्ली SSY New Calculator: केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही एसएसवाई स्कीम में अब पहले से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जनवरी से मार्च तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने इस स्कीम पर मिलने वाला ब्याज 8 फीसदी से बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दिया है। ये केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा आप अपनी बेटी के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस स्कीम में दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ये स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश को बढ़ावा देती है। इसकी सबसे खास बात ये है कि स्कीम पर सरकारी गारंटीड रिटर्न देती है। इसके साथ में सुरक्षित भी है।
200 फीसदी से ज्यादा रिटर्न
एसएसवाई अब सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम बन गई है। इसमें मिलने वाला ब्याज 8.2 फीसदी सालाना मिलता है। अब इसमें 3 गुना तक ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में हर साल मैक्जिमम 1.5 लाख रुपये का निवेश करें तो मैच्योरिटी पर 70 लाख रुपये तक का फंड जनटा सकते हैं जो कि आपके निवेश का 3 गुना ज्यादा है।
15 सालों के निवेश पर होगा 6 साल का लॉक इन पीरियड
एसएसवाई स्कीम 21 सालों की होती है। इसका अर्थ है कि आप 2023 में स्कीम को शुरु कर सकते हैं। ये 2044 में मैच्योर होगा। इसमें शुरु के 15 सालों तक निवेश करना होता है। इसके बाद 6 साल का लॉक इन पीरियड होता है। वहीं बचे हुए 6 सालों में आपकी जमा पर स्कीम के तहत ब्याज मिलता है। इसमें आपको कंपाउंडिग इंटरेस्ट का लाभ होता है।
तकरीबन 70 लाख जुटा सकेंगे फंड
आप एसएसवाई स्कीम में 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इसके साथ में मैक्जिमम 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आप मंथली 12500 रुपये जमा करते हैं तो 15 सालों के निवेश पर 22 लाख 50 हजार रुपये जमा कर पाएंगे। इसके बाद मैच्योरिटी पर कुल 69.80 लाख रुपय प्राप्त करेंगे। इसमें ब्याज से ही 47.30 लाख रुपये प्राप्त कर पाएंगे।
कैसे मैच्योरिटी के पहले निकालें पैसा
बेटी की आयु 18 साल होने पर उसकी शादी के लिए मैच्योरिटी के पहले 50 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा खाता शुरु होने के पहले 5 सालों के बाद कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि खाताधारक की मौत होने पर, अभिभावक की मौत होने पर, खाताधारक की गंभीर बीमारी होने पर पैसा निकाल सकते हैं।
ट्रिपल ई यानि कि टैक्स का मिलेगा लाभ
एसएसवाई स्कीम टैक्स फ्री होती है। इस स्कीम पर ईईई यानि कि तीन अलग-अलग स्तर पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। पहला इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख तक सालाना निवेश पर छूट मिलती है। दूसरा इससे मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है। तीसरा मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है।