नई दिल्ली: PPF Withdrawal: आज के समय भविष्य के लिए निवेश करना बेहद जरूरी है। वैसे निवेश के लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे ही आप पीपीएफ (Public Provident Fund) में निवेश कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल के लिए होता है। यानी इसमें जमा पैसा 15 साल के बाद मैच्योर होता है। आप चाहे तो 7 साल के बाद PPF में आशिंक पैसा निकाल सकते हैं।
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हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार निकाल सकेंगे पैसा
नियमों के अनुसार, हर खाताधारक हर फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार आंशिक पैसा निकाल सकता है। वैसे कभी-कभी खास कंडीशन में पीपीएफ अकाउंट को पांच साल बाद प्रीमैच्योर बंद कर सकते हैं। आपको पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म सी भरना होगा।
जानिए क्या है PPF से विड्रॉल का प्रोसेस
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PPF से निकालने का प्रोसेस काफी आसान है। आप बैंक की की वेबसाइट पर जाकर पीपीएफ विड्रॉल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म सी होता है। फॉर्म को बैंक की ब्रांच से भी लिया सकता है।
फॉर्म सी के तीन भाग होते हैं। पहला भाग डिक्लरेशन होता है, जिसमें आपको पीपीएफ अकाउंट नंबर और विड्रॉल की जाने वाली रकम भरनी होगी। आपसे इसमें अवधि भी पूछी जाएगी। अगर नाबालिग के खाते से पैसा निकाल रहे हैं तो उसका नाम भी डालना होगा।
फॉर्म के दूसरे हिस्से में बैंक पीपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख, कुल राशि, विड्रॉल की डेट, उपलब्ध राशि, मंजूर रकम आदि डालनी होगी। इसके बाद हस्ताक्षर करने होंगे।
डाक्यूमेंट्स
फॉर्म में एक रेवेन्यू स्टांप चिपकाना होता है और उस पर साइन करने होते हैं। इसमें आपको अपनी पीपीएफ पासबुक देनी पड़ती है। मंजूर राशि सीधी आपके सेविंग अकाउंट में आती है। आप चाहे तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी कह सकते हैं।