नई दिल्ली Old Pension Update: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके बड़े ही काम की हो सकती है। बता दें केंद्रीय कर्मचारी मंत्रालय की ओर से 22 दिसंबर 2003 तक निकले भर्ती से नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना जाता है। इसमें IAS अधिकारी, और कर्मचारी, दोनों ही पेंशन के हकदार हैं। इसके आवेदन के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारी मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नरायण की ओर से भएजे गए पत्र के मुताबिक यूपी के कार्मिक डिपार्टमेंट ने काम शुरु कर दिया है।
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कर्मचारी की सैलरी से होती है 10 फीसदी की कटौती
आपको बता दें देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म करते हुए नई पेंशन स्कीम एनपीएस सिस्टम को शुरु किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में 10 फीसदी की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन में JPF की सहुलियत मिलती है। लेकिन नई पेंशन में ये नहीं है। बीते कुछ समय से राज्यों और केंद्र में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ राज्य सरकारों की ओर से इसे बहाल कर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी मंत्रालय की ओर से आया पत्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है।
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यूपी के कई विभआगों में भेजा जा रहा लेटर
बता दें कार्मिक मंत्रालय के पत्र के मुताबिक इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी नहीं आएंगे। इस पत्र की कापी यूपी का कार्मिक डिपार्टमेंट सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है। इसके दायरे में आने वाले को 31 अगस्त 2023 तक का ऑप्शन सिलेक्ट करने का विकल्प दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले ऐड के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार अप्लीकेशन मिल रहा है।
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इसीलिए 2003 तक के ऐड के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद एनरोल करना चाहते हैं तो उसके इसका ऑप्शन सिलेंक्ट करना होगा।
अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय तक इस ऑप्शन को सिलेक्ट नही करता है तो उसे NPS का ही लाभ मिलेगा। यदि कोई पुरानी पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी करके उनके NPS खाते को बंद कर दिया जाएगा।