नई दिल्ली: PNB Sugam Fixed Deposit Scheme: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) देश का जाना-माना बैंक है और मौजूदा समय में पीएनबी (PNB से लाखों ग्राहक जुड़े हुए हैं। वहीं हाल ही में पीएनबी (PNB) की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। दरअसल पीएनबी (PNB) ने अपनी ‘सुगम फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम’ (PNB Sugam Fixed Deposit Scheme) में निवेश करने की लिमिट तय कर दी है। इसके बाद निवेशक अपने मन से जितना चाहे उतना पैसा नहीं लग सकते हैं। पीएनबी (PNB) के नए नियम के अनुसार, अब इस स्कीम में अधिकतम 10 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं।
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मौजूदा निवेशकों पर क्या असर होगा- PNB Sugam Fixed Deposit Scheme
बता दें कि पीएनबी (PNB) के इस नियम के बाद मौजूदा निवेशकों के दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। जैसे कि इसका उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। पर बैंक ने स्पष्ट करते हुए जानकारी दी कि मौजूदा खाताधारक, जिन्होंने अपने एफडी (FD) की मैच्योरिटी के लिए ऑटो रिन्यूएल का ऑप्शन चुना था, उनकी एफडी (FD) तय पीरियड के लिए रिन्यू कर दी जाएगी। साथ ही इसपर उसी ब्याज दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले से तय है।
लोगों के बीच काफी पॉपुलर है PNB Sugam Fixed Deposit Scheme
पीएनबी (PNB) की ये स्कीम लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। इस बात का अंदाजा एक चीज से लगा सकते हैं कि पहले इस स्कीम में लिमिट 100 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब 10 लाख रुपये कर दी गई है। खासतौर पर यह स्कीम ग्रामीण लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, क्योकि इस स्कीम में निवेशकों द्वारा मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। बैंक ने इसके लिए न्यूनतम लिमिट 10,000 रुपये रखी है।
PNB Sugam Fixed Deposit Scheme में मैच्योरिटी अवधि है 10 साल की
PNB Sugam Fixed Deposit Scheme की मैच्योरिटी अवधि 46 दिन से लेकर 120 महीने की है। इस स्कीम में व्यक्ति सिंगल और ज्वाइंट दोनों तरह से खाता खुलवा सकता है। यही नहीं इस स्कीम में 10 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चे के साथ भी खाता खुलवाया जा सकता है।
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कौन खुलवा सकता है यह खाता
पीएनबी (PNB) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकरी के मुताबिक, इस स्कीम के तहत कोई भी खाता खुलवा सकता है। वहीं इस स्कीम में प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म, कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन, कंपनी/कॉर्पोरेट बॉडी, हिंदू अविभाजित परिवार, एसोसिएशन, क्लब, सोसायटी, ट्रस्ट या धार्मिक/धर्मार्थ या शैक्षिक संस्थान, नगर पालिका या पंचायत, सरकार या अर्ध सरकारी निकाय और यहां तक की अनपढ़ या दृष्टिबाधित व्यक्ति खाता खुलवा सकता है।