नई दिल्ली Employee Pension Scheme: अगर आप संगठित कर्मचारी हैं को ये खबर आपके लिए बेहद ही खास हो सकती है। आपको बता दें इस समय ईपीएस पर लगी कैपिंग को हटाने को लेकर काफी जोरों से मांग हो रही है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। मौजूदा समय में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15 हजार रुपये प्रत्येक माह की सेंलिंग या फिर कैपिंग है। यदि सेलिंग हट जाती है तो पेंशनभोगियों की पेंशन में काफी उछाल आएगा।
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इस समय क्या है नियम
अगर कोई ईपीएफ में सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी का बेसिक वेतन का 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही भाग नियोक्ता के खाते में भी जाता है। लेकिन नियोक्ता के योगदान में से एक भाग ईपीएस यानि की कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है। बता दें ईपीएस में बेसिक वेतन का 8.33 फीसदी योगदान होता है जबकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में प्रत्येक माह अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो सकता है।
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बता दें मौजूदा समय में यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 15 हजार रुपये या फिर उससे अधिक है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये ही जमा होंगे। यदि बेसिक वेतन 10 हजार रुपये है तो कंट्रीब्यूशन 833 रुपये का ही होगा। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 15000 रुपये के धार पर हबी तय होती है। इसी लिए EPFO के नए रूल के मुताबिक 7500 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं।
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15,000 की लिमिट हटने पर क्या होगा?
EPFO के रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के अनुसार, यदि पेंशन से 15000 रुपये की सीमा को समाप्त कर दिया जाए तो 7500 रुपये से अधिक पेंशन मिल सकती है। लेकिन इसके लिए नियोक्ता का ईपीएस में योगदान भी बढ़ाना होगा। कैलकुलेंशन के आधार पर किसी का मंथली वेतन 15000 रुपये है और नौकरी 30 साल की है तो केवल हर महीने 6828 रुपये की ही पेंशन मिलती है। इसके बाद यदि 15000 रुपये की लिमिट खत्म हो जाती है तो आपका बेसिक वेतन 20 हजार रुपये है तो आपको फॉर्मुल के हिसाब से 8,571 रुपये की पेंशन मिलेगी।