नई दिल्ली 7th Pay Commission News: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको काफी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बता दें मार्च महीने में डीए में 4 फीसदी का इजाफा होने वाला है। जिसके बाद डीए 50 फीसदी पहुंच जाएगा। इसके बाद आपकी कैलकुलेशन भी बदल जाएगी।
आपको बता दें आपक कैलकुलेशन के आंकड़ने 29 फरवरी को आने शुरु हो जाएंगे। जुलाई 2024 में डीए में इजाफे का कैलकुलेशन नए तरीके या फिर यू कहें नए फॉर्मूले से होगी। इसके पीछे का कारण है। असल में डीए के 50 फीसदी होने के बाद इसको जीरो कर दिया जाएगा।
सेंट्रल कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी डीए मिल रहा है। हाल ही में आए एआईसीसीपीआई के आंकड़ों से ये साफ हुआ है कि इस बार भी डीए में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है। बहराल इसको लेकर मंजूरी मिलनी बाकी है। वहीं कर्मचारियों की सैलरी अप्रैल महीने में बढ़ेगी जिसके बाद उनको लाभ मिलेगा।इस डीए की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है। क्यों कि डीए में 50 फीसदी डीए होने के बाद उसको जीरो कर दिया जाएगा।
क्या होता है डीए
केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी लागत ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए डीए मिलता है। डीए के अनुपात में डीए की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारी को उनके रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए डीए के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। वहीं पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को डीए और पेंशनधारकों को डीआर का लाभ दिया जाता है।
लेबर मिनिस्ट्री ने साल 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद डीए के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने डीए के आधार वर्ष में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष के साथ में डब्ल्यूआरआई की नई सीरीज 1963-1965 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली।
कैसे होता है डीए का कैलकुलेशन
7वें वेतन आयोग में डीए की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर डीए की राशि निकाली जाती है। इस समय ये दर 46 फीसदी है। यदि आपका मूल वेतन 56900 रुपये है तो डीए का फीसदी पिछले 12 महीने का सीपीआई का औसत 115.76 है। अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा जो कि अंक आएगा उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा।
डीए पर लगता है टैक्स
डीए पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। भारत के इनकम टैक्स नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में डीए के बारे में अलग से जानकारी देना होता है। यानिकि आपको जितनी राशि डीए के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स देना होगा।