नई दिल्ली ITR Filing: इस समय इनकम टैक्स दाखिल करने का प्रोसेस शुरु किया जा चुका है। इनकम टैक्स दाखिल करना हर उस इंसान के लिए जरुरी है जिसकी इनकम टैक्सेबल हो। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी हो जाता है। इसके साथ में इनक टैक्स दाखिल करते समय 4 अहम बातें जान लेनी चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
इन महीने सैलरीड कर्मचारियों को अपने इम्प्लॉयर से Form 16 मिलेगा। इसमें इम्प्लॉयर के द्वारा कर्मचाारी की ओर से टीडीएस का ब्योरा होता है। फॉर्म 16 में TDS के अलावा नियोक्ता के द्वारा पेमेंट की गई सैलरी की जानकारी भी होती है।
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टैक्स रिजीम
बता दें बजट 2023 का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए थे। इस दौरान मंत्री ने कहा था कि अब से नया टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा। इसके साथ ही नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में भी कई प्रकार के बदलाव किए गए थे। इसके साथ ही नए टैक्स रिजीम से यदि कोई टैक्स दाखिल करता है तो अब उसे 7 लाख रुपये तक की टैक्स छूट भी हासिल होगी।
पैन और पर्सनल डिटेल
आपको ये भी सत्यापित करना चाहिए कि फॉर्म 16 में मेंशन पर्मानेट अकाउंट सही है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करें कि आपका नाम, पता और इंप्लॉयर के टैन और पैन का सही-सही उल्लेख किया गया है। ये डेटा एक दम सही होने चाहिए।
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कर कटौती को क्रॉस अप्रूव करें
आपकी सैलरी से काटे गए टैक्स की तुलना फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS के टैक्स से की जानी चाहिए। अगर आप कोई एनालिस्ट पाते हैं, तो तुरंत अपने इंप्लॉयर को सूचित करें और उनसे फॉर्म 16 में दी गई जानकारी को सुधारने का अनुरोध करें। ये सुनिश्चित करना है कि सटीक विवरण फॉर्म 26AS और AIS के साथ सेंरेखित होना जरुरी है।