नई दिल्ली: Important updates in driving license. देश में फाइनेंशियल काम के लिए पैन कार्ड हैं, तो वही गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से जुड़े एक बड़ा अपडेट किया है, केंद्र सरकार की ओर से लिया गया यह राहत भरा बड़ा फैसला ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को आगे बढ़ाया गया है।
जैसा कि आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले लर्नर लाइसेंस बनाया जाता है। तो वही सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी वैलिडिटी को आगे बढ़ा दिया है। इसी को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर 29 फरवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस और कंडक्ट लाइसेंस को वैध माने जाने की बात कही है। ऐसे में इन चालकों को जुर्माना भरने की कोई जरूरत नहीं है।
खबरों में बताया जा रहा की 31 जनवरी से 12 फरवरी तक सारथी पोर्टल पर आवेदक को अपने लाइसेंस से जुड़े जरूरी ऑनलाइन सेवाओं में तकनीक खामियों का शिकार होना पड़ा था। इसलिए सरकार ने लाइसेंस के वैधता को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया है। अगर आपने इस समय अवधि में अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अब 31 जनवरी से तक 29 फरवरी तक आपके इससे जुड़े ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े वैधता को मंजूरी दे दी है।
ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving) रिन्यू के लिए ये रहे जरुरी दस्तावेज
तो वही लर्निंग लाइसेंस कि वैधता 6 महीने की होती है, जिससे 1 महीने से 6 महीने के समय में परमामेंट बनाया जा सकता है, इसे स्थायी बनवाया जा सकता है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) को रिन्यू करवाने के लिए आप ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जिससे यहां पर बताए गए दस्तावेज की जरुरी होगी।
- फॉर्म नंबर 2
- ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपायर होने वाला है
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड।
आप को बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस सड़क पर कोई गाड़ी चलाने के लिए एक वैध दस्तावेज है, जिससे साथ ही यह आपकी कार इंश्योरेंस में काम आने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। ऐसे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी एक्सपायर होने पहले इस जरुरी दस्तावेज को को रिन्यू करना आवश्यक है।