नई दिल्ली Atal Pension Yojana: अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिहाज से देश की सरकार की तरफ से एक स्कीम को चलाया जा रहा है। इस स्कीम में अटल पेंशन योजना भी शामिल है। बुढ़ापे में मंथली 5 हजार रुपये तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। 18 साल की आयु से लेकर 40 साल तक की आयु का कोई भी शख्स टैक्सपेर नहीं है। वह इसमें निवेश कर सकता है। आयु के हिसाब से निवेश की रकम अलग-अलग हैं।
एपीवाई का लाभ उठाने के लिए इस स्कीम में कम से कम 20 साल तक निवेश करना जरुरी होता है। मान लें कि आपने इस स्कीम में निवेश करने की शुरुआत की और आप निवेश को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएं। अब जो भी रकम कुछ सालों से जमा की है। क्या वह वापस मिलेगी या फिर नहीं? क्या एपीवाई में प्रीमैच्योर एग्जिट की सुविधा मिलती है? ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में होता है। यहां पर इसके बारे में जानते हैं।
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क्या है एपीवाई है प्री-मैच्योर एग्जिट की सुविधा
अगर आप अटल पेंशन स्कीम में निवेश करना शुरु करते हैं। लेकिन इसे काफी समय तक जारी नहीं रख पाते हैं और इसे बीच में ही बंद करना चाहते हैं यानि कि प्री-मैच्योर एग्जिट करना चाहते हैं, तो इस स्कीम में ये ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन प्री-मैच्योर एग्जिट की स्थिति में आपको केवल आपके खाते में आपकी तरफ से जमा की गई राशि वापस की जाती है। सरकार की तरफ से जमा किया गया पैसा आपको नहीं मिलता है।
कितनी किस्तें न देने पर बंद होता है खाता?
अगर आप किसी वजह से अपनी किस्त नहीं दे पाए हैं तो लेकिन आप प्री-मैच्योर एग्जिट नहीं करना चाहते हैं बल्कि खाता को जारी रखना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। अगर आप बीच की कुछ किस्तें नहीं भर पाते हैं, तो भी आपके खाते को एकदम से क्लोज नहीं किया जाता है। आप बाद में पेनाल्टी देकर किस्त को आगे जारी कर सकते हैं।
अगर आप लगातार 6 महीने तक कोई भी रकम नहीं करते हैं तो स्थिति में आपके खाते को सील कर दिया जाता है। अगर आप सालभर तक रकम जमा नहीं करते हैं तो खाते को डीएक्टीवेट कर दिया जाता है और दो सालों तक कंट्रीब्यूशन न करने पर आपके खाते को सरकार की तरफ से बंद कर दिया जाता है।