कर्मचारियों की लगी लॉटरी, मिलने लगेगी पुरानी पेंशन, कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला आदेश

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Vipin Kumar

नई दिल्लीः अगर आपके घर में कोई कर्मचारी और पेंशनधारी है तो फिर अब बल्ले-बल्ले होने जा रही है। अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना लगभग तय हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

अब एक जनवरी 2004 से पहले चयनित हुए और बाद में नियमित हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए है कि 4 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाना चाहि। कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशधारियों के चेहरे पर काफी रौनक दिख रही है। पूरा बारीकि जानने के लिए आपको पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी।

जानिए क्या है पूरा मामला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट में विभागों के कर्मचारियों की तरफ से ओपीएस को लेकर कई याचिकाए दर्ज कराई गई थी। पंजाब सरकार को इन्हें पुरानी पेंशन योजना का फायदा 4 माह में जारी करने का आदेश दिया है।

मामले में सुरजीत सिंह व अन्य ने एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन आदि में कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी, लेकिन उन्हें नियमित 2004 के बाद किया गया था। इसमें सरकार ने भी बड़ा जवाब दिया है।

जानिए सरकार ने दिया था क्या जवाब

कोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा नियमित होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेने की अपील की थी। जनवरी महीने में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द इस संबंध में फैसला लेने के दिशा-निर्देश दिए थे। सरकार ने पंजाब सरकार की तरफ दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते हुए नियम व शर्तें रखी गई थीं। ऐसे में वे इससे इनकार नहीं कर सकते हैं।

4 महीने में कर्मचारियों को मिले ओपीएस का फायदा

हाईकोर्ट ने पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तरफ से दायर की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि हरबंस लाल व अन्य के मामले में हाईकोर्ट पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील खारिज हो चुकी है। ऐसे में जब एक निर्णय पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है तो वह सभी मामलों में किया जाना चाहिए

Vipin Kumar के बारे में
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Vipin Kumar पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 साल काम करने का अनुभव प्राप्त है। प्रतिष्ठित अखबार में काम करने के अलावा न्यूज 24 पॉर्टल में 3 साल सेवा दी। क्राइम, पॉलिटिकल, बिजनेस, ऑटो, गैजेट्स और मनोरंजन बीट्स पर काम किया। अब करीब 2 साल से उभरती वेबसाइट Timesbull.com में सेवा दे रहे हैं। हमारा मकसद लोगों तक तथ्यों के साथ सही खबरें पहुंचाना है। Read More
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