नई दिल्ली:income tax saving scheme. अगर आप जॉब करते हैं या फिर सरकारी सेक्टर में जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम है और इस फाइनेंशियल के रहते हुए डंपर सेविंग करना चाहते हैं यानी कि टैक्सेबल स्कीम में टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप 31 मार्च से पहले इंटेक्स सेविंग स्कीम में पैसे निवेश कर काम कर सकते हैं।
आपको बता दें कि टैक्स के दायरे मेंआने वाले लोग टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर छूट का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर छूट लेने के लिए अब आपके पास 31 मार्च तक का ही समय है। अगर आपके सैलरी इनकम टैक्स की वजह काटी गई है। तो आपको उसे वापस लाने के लिए क्या ऑप्शन है। जिसके बारे में आपको बताते हैं।
ऐसे सेव करें लाखों का टैक्स
जरुरी जानकारी में बता दें कि आयकर नियम के मुताबिक अगर आपने अपने संस्थान को जहां आप काम करते हैं, वहां वित्त वर्ष 2023-24 के लिए Investment Proof जमा कर चुके हैं, जिससे आप सोच रहे होगें कि इसके बाद में टैक्स सेव करना का कोई जरिया बना बचा हैं, तो परेशान ना हों आप 31 मार्च तक निवेश कर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए आप यहां पर बाए गए स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
दरसअसल आयकर से जुड़े इंवेस्टमेंट प्रूव और HRA के दस्तावेज जमा कर चुके हैं, तो परेशान ना हों क्योंकि आप 31 मार्च तक निवेश कर 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करके पूरा छूट ले सकते हैं।
इन टैक्स सेविंग में निवेश उठां बंपर लाभ
आप 1 मार्च तक PPF, NPS जैसी स्कीम में निवेश कर या फिर एक तरीके में लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदकर, 31 जुलाई तक इस दस्तावेज के आधार पर ITR में टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
इसके अलावा आप जीवन बीमा पॉलिसियों में प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, PPF, KVP, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC होम लोन जैसे तरीकों में मद पर छूट का दावा कर सकते हैं।