Income Tax: निवेश पर लेना चाहते हैं टैक्स लाभ, जानिए किस सेक्शन में लगेगा कम टैक्स

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Business Desk

Income Tax 2024: सभी करदाताओं को समय पर कर का भुगतान करना चाहिए। ऐसे में करदाता टैक्स लाभ भी उठा सकते हैं. आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट की कुछ धाराओं के जरिए आप आसानी से टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताते हैं कि आप किस सेक्शन के तहत कितनी टैक्स कटौती कर सकते हैं।

इनकम टैक्स 2024: हर करदाता ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहता है. जब भी टैक्स छूट या कटौती की बात आती है तो लगभग सभी करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 80डी के तहत इसका लाभ उठाते हैं।

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आपको बता दें कि 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है और 80D के तहत मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट मिलती है. इन धाराओं के अलावा करदाता कई अन्य धाराओं के जरिए भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं किस निवेश पर कितना टैक्स लाभ मिलता है।

भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) में निवेशक द्वारा निवेश की गई राशि कर मुक्त है। यहां तक कि प्रोविडेंट फंड में निवेश की गई रकम पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता है. पीपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर छूट के पात्र हैं। इनके अलावा, नियोक्ता 80सी के तहत कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा

वर्तमान समय में जीवन बीमा आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कोई कर नहीं लगता है। बीमा प्रीमियम पर कर छूट का लाभ उठाने के लिए धारा 80सी के तहत कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

अगर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम 25,000 रुपये है तो सेक्शन 80D के तहत इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. 5,000 रुपये तक के चेकअप खर्च पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेशक को टैक्स कटौती का विकल्प भी मिलता है। आपको बता दें कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में शामिल है. इसमें निवेशक 1.50 लाख रुपये तक टैक्स कटौती का दावा कर सकता है. करदाता को 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है.

इस स्कीम में 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 1 लाख रुपये से ज्यादा पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है.

गृह ऋण

अगर आपने भी अपना घर बनाने के लिए होम लोन लिया है तो आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें लोन धारक 80EE के तहत टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. करदाता एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

बुनियादी ढांचा बांड

कई निवेशक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करते हैं। इसमें करदाता आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निवेशकों को केवल 2,000 रुपये या इससे अधिक मूल्य के बॉन्ड पर ही टैक्स छूट मिलती है.

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