नई दिल्ली UP Vidhwa Pension Scheme: केंद्र सरकार देश महिलाओं को आर्थित रुप से मजबूत करने के लिए काफी सारी स्कीम को चला रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत करने के लिए विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) से लाभ दे रही है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार विधवा महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। इस पेंशन स्कीम के तहत 18 साल से 60 साल की आयु की गरीब महिलाओं को लाभ मिलता है। यूपी सरकार विधावा महिलाओं को स्कीम के तहत हर महीने 300 रुपये का लाभ देती है।
जानें विधवा पेंशन स्कीम के बारे में
यूपी सरकार इस स्कीम के तहत विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। इसमें 18 साल से 60 साल की आयु की पात्र महिलाओं को मिलता है। इस स्कीम के तहत प्रत्येक माह 300 रुपये दिए जाते हैें। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए sspy-up.gov.in पर अप्लीकेश करना होगा। विधवा पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए सभी महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। इसके बाद ही महिलाएं लाभ उठा सकती हैं।
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यूपी विधवां पेशन स्कीम के लिए पात्रता
यूपी विधवां पेंशन स्कीम का लाभ 18 साल से 60 साल के बीच की महिलाएं उठा सकती हैं।
वहीं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं।
जो महिलाएं अपने बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं वह इसका लाभ उठा सकती हैं।
वहीं जिन महिलाओं ने दोबारा शादी की है या फिर शादी करने जा रही है इसके अलावा किसी दूसरी स्कीम का लाभ उठा रही हैं उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
जिन महिलाओं के बच्चे बड़ें हो गए हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा।
विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए जरुरी दस्तावेज
अगर आप विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदक के पास पासपोर्ट साइट फोटो, दूसरे प्रमाण पत्र, पति का मृत्यू प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए।
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आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आदि रखने की जरुरत है। इसके बाद फिल किए गए अप्लीकेशन पत्र को जांच करें। इसके बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन को फिल करें। इसके बाद फिल किए गए प्रिंट आउट को निकाल लें। इसके बाद 1 महीने के बाद आपके खाते में पेंशन की रकम प्राप्त हो जाएगी।