नई दिल्ली PPF-SCSS NEW RULES: केंद्र सरकार ने अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, सीनयिर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार के द्वारा इनके आदर्शों की लगाम को ढीला किया गया है जिसके कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का लाभ उठा सके।
देश की सरकार बहराल 9 प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर करती है। खाताधारकों को अब इन सारे विकल्प में निवेश की गई राशि को निकालने में पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
PPF का नया नियम
पीपीएफ खाते को लेकर जारी एक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि इसमें खाता पीपीएफ को समय से पहले बंद करने के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि इस स्कीम को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है। बहराल सरकार के द्वारा इस योजना पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानि कि एससीएसएस सेविंग स्कीम के लिए नया बदलाव के बाद अब मौजूदा 1 महीने के मुकाबले खाता ओपन करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी शख्स रिटायरमेंट बेनिफिट पाने की तारीख से तीन महीने के अंदर एससीएसएस स्कीम के तहत खाता ओपन कर सकता है और ऐसे में रिटायरमेंट बेनिफिट वितरण की तारीख का प्रमाण दिया जा सकता है। एससीएसए खाते के तहत अभी 8.2 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
टाइम डिपॉजिट स्कीम
सरकार के द्वारा जारी नए नियम के अनुसार, 5 सालों के खाते में जमा रकम खाता ओपन होने की तारीख से 4 साल के बाद समय से पहले निकाल जाता है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा।
मौजूदा नियम के आधार पर यदि 5 सालों की जमा पर 4 साल के बाद बंद कर दिया जाता है, तो ब्याज के कैलकुलेशन के लिए 3 वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर लागू की जाएगी।