नई दिल्ली Bank Rules: अगर आपने बैेंक जाकर एक जरूरी फॉर्म फिल किया है। अगर नहीं तो फौरन बैंक जाएं और फॉर्म फिल करें। नहीं तो आपके खाते से पैसा कट जाएंगे। अगर आपने भी किसी भी बैंक में एफडी कराई है तो जल्द अपनी बैंक शाखा में ये एक फॉर्म जमा कर दें।
ऐसा करने से आपकी एफडी की ब्याज पर टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच जमा करना जरुरी है। अगर ये फॉर्म फिलकर नहीं जमा करेंगे तो आपका टीडीएस कट सकता है।
कट जाएगा एफडी खाता से पैसे
एफडी के ग्राहकों को हर साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में फॉर्म 15जी या फिर 15एच जमा करना होता है। ये फॉर्म ब्याज पर टीडीएफ टीडीएस के पेमेंट से बचने के लिए किया जाता है। 60 साल से कम आयु वालों के लिए फॉर्म के तहत इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। जो 60 साल से ऊपर है। वहीं फॉर्म 15एच का उपयोग कर टीडीएस में छूट का दावा कर सकते हैं।
फॉर्म 15 जी क्या है?
60 साल से कम आयु का एफडी में निवेश किया है। वह फॉर्म 15जी भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से ब्याज पर टैक्स यानि की टीसीएस नहीं काटा जाएगा। 1961 के इनकम टैक्स की धारा 197ए का फॉर्म 15जी मिलता है। इसके द्वारा बैंक को आपकी सालना इनकम के बारे में पता चलता है।
इस फॉर्म के जरिए आप बैंक को अपनी ब्याज की इनकम से टीडीएस काटने से रोकने के लिए कह सकते हैं। वहीं 60 साल से ज्यादा आयु के लोग यानि कि बुजुर्गों के ब्याज पर टीडीएस कटने से बचने के लिए फॉर्म 15एच भरते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के बाद आपको बिना किसी टैक्स कटौती के साथ में जमा पैसा यानि कि ब्याज मिलता है।
वहीं अगर आप 40 हजार रुपये से ज्यादा कमाते हैं तो ये आपके काम आ जाएगा। अगर आप हर साल फॉर्म 15जी जमा करते हैं तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा।