ऩई दिल्ली : अगर आपने खाते को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका पैन कार्ड लिंक होना जरुरी है। वहीं आयकर विभाद की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जिसके बारे में जानकारी रहना जरुरी रहता है। अगर इस डेडलाइन तक आपने अपने पैन को आधार के साथ नहीं जोड़ा है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
विभाग ने जानकारी दिया है कि आयकर विभाग के अधिनियम के मुताबिक 1961 के हिसाब से पैन कार्ड से आधार को लिकं करना जरुरी रहता है। जिसकी बारे में विस्तार से जानते हैं। वहीं 31 मार्च तक ये करना काफी अहम होता है। अगर ये नहीं करते हैं हो 1 अप्रैल 2023 तक निष्क्रिय हो जाता है।
अगर आपके पैन निष्क्रिय हो जाता है कुछ बातों का ध्यान देना अहम होता है। इसमें आप आईटी रिटर्न दाखिल करना है तो आपको रिफंड मिलना शुरु हो जाता है। इसके बाद आप बैंक और अन्य तरह के फाइनेंस से संबंधित कार्य नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसमें सभी तरह वाले लेने देन के साथ आपको ये करना काफी जरुरी हो जाता है।
कैसे करना होता है लिंक
-पैन कार्ड को लिंक करना है तो इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पर जाना होता है।
-फाॅर्म में आधार और पैन नंबर दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद नाम भी देना अहम होता है।
-आधार कार्ड की बात करें जन्मतिथि दिया रहता है तो सही पर क्लिक करना होता है।
-अब वैरिफिकेशन की बात करें तो इमेज के दौरान केपचा कोड देना होता है।
-वहीं आपको लिंक आधार वाले बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद एक मैसेज दिखना शुरु हो जाता है ।
– आधार से पैन लिंक हो जाता है। इसके बाद आपको फायदा मिल सकता है।