नई दिल्ली PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम का लाभ मिल रहा है। इसमें सरकार अपनी इस महत्वकांक्षी स्कीम के तहत देश के किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है। आपको बता दें 6 हजार रुपये की इस आर्थिक मदद को किसानों के खाते में हर साल तीन किस्तों के जरिए भेजा जाता है।
पीएम किसान स्कीम की हर एक किस्त के तहत किसानों के खाते में 2 हजार रुपये सेंड किए जाते हैं। हाल ही में 28 फरवरी को देश की सरकार ने पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त को जारी किया था। किस्त के जारी होने के बाद करोड़ों किसान काफी खुश हैं। वहीं देश के कई किसानों का ये सवाल है कि क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान पीएम किसान स्कीम की 17वीं किस्त का लाभ उठा सकते हैं।
अगर आप इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस खबर को विस्तार से पढ़ें। जानकारी के लिए बता दें पीएम किसान स्कीम का लाभ वहीं किसान उठा सकते हैं जिनके नाम पर जमीन है। दूसरे इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
अगर कोई किसान दूसरों की जमीन पर खेती कर रहा है या फिर करता है। या फिर पट्टे की जमीन पर खेत कर रहा है। वह पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है।
वहीं वे किसान जो कि अपने माता-पिता की जमीन पर खेती कर रहे हैं उनको भी इस स्कीम का लाभ नहीं प्राप्त होगा। पूरे देश में कई किसान भारत सरकार की इस स्कीम का लाभ गलत तरीके से उठा रहे हैं। सरकार ये किस्त वापस भी ले सकती है।
ऐसे में सरकार ने पीएम किसान स्कीम में भूलेखों सत्यापन और ईकेवाईसी करना जरुरी कर दिया है। अगर आप इन दोनों कामों को नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपको स्कीम का लाभ नहीं प्राप्त होगा।