नई दिल्लीः पीएफ कर्मचारियों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब कई बेहतरीन स्कीम चलाई जा रही हैं। किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए आपकी सैलरी में से एक हिस्सा पीएफ अकाउंट में जा रहा है तो टेंशन ना लें। अब ईपीएफओ की तरफ से नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत हर दोगुनी रकम रकम आराम से निकाल सकते हैं।
अगर किसी खाताधारक या उसके परिवार में किसी सदस्य को गंभीर बीमारी है तो इलाज के लिए के लिए सिंपल तरीके से एक लाख रुपये तक पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए आपको किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं होगी।
अब तक आप बीमारी के नाम पर 50 हजार रुपये तक निकाल सकते थे। ईपीएफओ का नया नियम कर्मचारियों के लिए किसी वरदान की तरह साबित होगा, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। ईपीएफ की मानें तो नया नियम 16 अप्रैल से लागू किया जा चुका है।
जानिए कब निकाल सकते पैसा
पीएफ कर्मचारी जरूरी पड़ने पर अपने खाते से पैसों की निकासी कर सकते हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप अपने परिवार के सदस्यों, घर बनवाने या घर खरीदने और बच्चों की शादी के नाम से यह पैसा निकालने का काम किया जा सकता है। हालांकि, पीएफ अकाउंट में जमा पूरी रकम निकालने की परमिशन नहीं होती है।
संस्था द्वारा नए नियमों में फॉर्म 31 के पैराग्राफ 68J के तहत मौजूदा लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का फैसला लिया है। इस पैराग्राफ के अनुसार, पीएफ खाताधारक अपनी या परिवार सदस्यों (माता, पिता, बच्चे आदि) की गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक समस्या सब खत्म हो जाएगी।
कौन सी बीमारियां शामिल
ईपीएफओ के अनुसार, पैराग्राफ 68J के अनुसार, पीएफ खाताधारक गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, मानसिक परेशानी, टीबी, पैरालाइज आदि के इलाज करने के लिए सिंपल तरीके से निकालने का काम कर सकते हैं। पैसा निकालने के लिए डॉक्टर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही आवश्यक है।