नई दिल्ली EPS 95 Scheme: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो EPFO के द्वारा आपके लिए ये बड़ी खबर मिली है। दरअसल EPFO ने आज के दिन काफी बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 6 महीने से कम है। उन पेंशनधारकों कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) को जमा निकालने की सुविधा मिलेगी।
आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन देने के लिए विचार कर रहा है। अब EPFO उठाने वाले कर्मचारी इसका ऑप्शन चुन सकते हैें। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और इसकी समयसीमा को भी मई तक बढ़ा दिया गया है।
EPFO ने किया संशोधन
बता दें कि CBT ने कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) ने पेंशन स्कीम में काफी संशोधन किया है। कि जिन कर्मचारियों की नौकरी सिर्फ 6 महीने बची हुई है उनको EPFO के द्वारा पैसा निकालने की सुविधा दिया जा रहा है। इसके साथ कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन लाभ मिलेगा जो कि 34 साल से ज्यादा तक अगर कर्मचारी सदस्य है तो उनको इसका लाभ मिलेगा।
यहीं नही योजना मंत्रालय के बयान के मुताबिक, बोर्ड ने पेंशन स्कीम में छूट या रद्द करने के मालमों में सामान ट्रांसफर करने में सक्षम है। इसके अलावा ETP में निवेश करने के लिए एक रिडेप्शन पॉलिसी बनी है।
EPFO का प्राइवेट नौकरी करने वालों का नियम
EPFO ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस स्कीम में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 58 साल की आयु में रिटयर होने के बाद उनकी पेंशन मिलेगी। ये स्कीम फायदे की साबित हो रही है। इस स्कीम का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी कम से कम 10 साल या फिर उससे ज्यादा काम कर रहा हो। ये स्कीम 1995 में शुरु की गई थी और अब तक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।