नई दिल्ली EPFO NEW RULES: नया फाइनेंशियल शुरु हो गया है। इसके साथ में काफी सारी नियमों में बदलाव करके लागू भी किया गया है। एक ऐसा ही नियम है जो कि पीएफ खाते से जुड़ा है और एक अप्रैल को ईपीएफओ की तरफ से नया नियम लागू किया जाता है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम के तहत पीएफ खाते में ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि अब नौकरी बदलने का पीएफ खाता नए खाते में ट्रांसफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
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उदाहरण के तौर पर समझें, अगर आप नौकरी बदलते हैं तो एक अप्रैल के बाद से आपका पीएफ खाता अपने आप से ही ट्रांसफर हो जाएंगा। आपको इसके लिए कहीं भी भागदौड़ करने की जरुरत नहीं होगी।
पहले पीएफ अकाउंट मर्ज कराना होता था
इससे पहले जब भी आप नौकरी को बदलते थे तो UAN में नए पीएफ खाते ऐड किए जाते हैं। नौकरी के बदलने के बाद आपको ऑनलाइन EPFO की वेबसाइट पर जाकर EPF खाते को मर्ज कराना होता था। लेकिन अब आपको पीएफ खाते को मर्ज कराने या फिर ट्रांसफर कराने की जरुरत नहीं होगी।
अब नौकरी के बदलने के बाद ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, पीएफ खाते में कर्मचारी की सैलरी का 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन होता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन नियोक्ता की तरफ से किया जाता है। इसी खाते के द्वारा किसी भी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है।
EPFO से जुड़ गए 16.02 लाख लोग
EPFO के पेरोल डेटा के अनुसार, जनवरी 2024 में EPFO से 16.02 लाख लोग जुड़ें थे। ये जानकारी श्रम मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इस दौरान तकरीबन 8.08 लाख नए लोगों ने EPFO ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि EPFO का अंतरिम पेरोल डेटा 2024 का है। जिसमें 16 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।