नई दिल्ली UIDAI UPDATE: रिटायरमेंट के बाद तगड़ा फंड देने वाली कंपनी ईपीएफओ के द्वारा आधार कार्ड को लेकर काफी बड़ी घोषणा कर दी गई है। दरअसल जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को वैलिड दस्तावेज के तौर पर नहीं माना जाएगा।
आपको बता दें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि कि ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा गया है कि आधार को वैलिड दस्तावेजों की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया है।
इस परिपत्र के अनुसार, EPFO से जुड़े कामकाज के समय जन्मतारीख में सुधार के लिए भी आधार को वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटाया जा रहा है। UIDAI ने 22 दिसंबर 2023 को एक परिपत्र में कहा था कि आधार की संख्या का उपयोग सत्यापन के बाद किसी भी शख्स की पहचान करने के लिए किया जा सकता है और इस कारण से ये जन्म तारीख का प्रमाण नहीं है।
प्रधिकरण ने ये भी कहा था कि EPFO जैसे कई निकाय जन्मतारीख को सत्यापित करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने कई हाई कोर्ट के आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा था कि आधार जन्म तारीख का वैध प्रमाण नहीं है।
जन्म तारीख के लिए वैध प्रमाण के रूप में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी होने वाला बर्थ सर्टिफिकेट, किसी मान्य़ता प्राप्त सरकारी बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय के जारी अंकपत्र, पैन कार्ड जैसे कागजों का उपयोग होता है।
आपको बता दें आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था के द्वारा पहले ही जनवरी में इस बारे में जानकारी दे दी गई थी कि आधार नंबर का उपयोग वेरिफिकेशन के लिए किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए किया जा सकता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि आधार को बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। UIDAI जैसे ही कई निकाय जन्म तारीख को वेरिफाई करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हाई कोर्ट ने आदेश दते हुए कहा था कि आधार को बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्य नहीं किया जाएगा।