नई दिल्ली 31 March Deadline: कुछ ही दिनों में मार्च का महीना खत्म हो जाएगा। आज 21 मार्च है और याद रखें अगले 10 दिन में आपको कुछ जरुरी कामों को निपटाना है। मार्च में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है। सभी कामों का लेखा-जोखा करना होता है।
यहां पर आपको याद रखना होगा कि कुछ ऐसे काम हैं जिनकों 31 मार्च से पहले कराना जरुरी है। इसमें फास्टैग केवाईसी, अपडेटेड आईटीआर, टीडीएस फाइलिंग, जीएसटी कंपोजिशन के लिए आवेदन करने के लिए जरुरी काम करने हैं। ऐसा न करने पर आपको काफी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।
फास्टैग केवईसी अपडेट
फास्टैग यूजर्स के लिए 31 मार्च का खास महत्व है। NHAI ने फास्टैग के केवाईसी अपडेट करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। इससे पहले इस काम को करने के लिए आखिरी तारीख 29 फरवरी थी। जिसको आगे बढ़ाकर 31 मार्च किया गया है।
आप अपनी फास्टैग कंपनी के हिसाब से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या फिर इंडियन हाइवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर अपने फास्टैग की केवाईसी के विवरण को अपडेट कर सकते हैं। ऐसा न करने पर 1 अप्रैल से आफका फास्टैग खाता अवैध होगा।
टैक्स बचाने के लिए करें ये काम
अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल शुरु होगा। यदि इस फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए आप पुराने टैक्स स्कीम में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आप अपने निवेश पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आपने पहले टैक्स की सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया है तोआप 31 मार्च से पहले इनमें निवेश करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
सरकारी स्कीम में मिनिमम निवेश की शर्तें
अगर आपने पीपीएफ और एसएसवाई सहित ऐसी ही दूसरी सरकारी स्कीम्स में निवेश किया हुआ है तो आपके लिए उस खाते में हर फाइनेंशियल ईयर में एक मिनिमम रकम जमा करनी जरुरी होती है।
पीपीएफ स्कीम में आप एक साल में कम से कम 500 रुपये और एसएसवाई स्कीम में250 रुपये का निवेश जरुरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और आपको इस पर जुर्माना देना पड़ सकता है।
स्त्रोत पर टैक्स फाइलिंग
जनवरी के लिए अलग-अलग धाराओं के तहत ली गई टैक्स छूट के लिए इनकम टैक्सपेयर्स में टीडीएश फाइलिंग सर्टिफिकेट को दिखना होगा। अगर आपकी टैक्स कटौती हुई है तो इसके लिए 30 मार्च के पहले चालान स्टेटमेंट फाइल करना होगा।