HRA Claim करते समय बिल्कुल भी न करें ये गलतियां, वरना बाद में आएगी बड़ी दिक्कत

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Adarsh Pal

नई दिल्ली HRA Claim: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरु हो गया है। इसके बाद लोगों के द्वारा इनकम टैक्स भरना शुरु हो गया है। इनकम टैक्स विभाग ने ITR फॉर्म निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारी अपने नियोक्ता को इनवेस्टमेंट डिक्लेयरेशन देने की जानकारी दे रहे हैं और कई संस्थानों में ये प्रोसेस काफी तेजी से चल रहा है।

न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के सेलेक्शन को लेकर भी लोगों के बीच में काफी तेजी से चर्चा हो रही है और किस टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न करना चाहिए। इसको लेकर भी टैक्सपेयर्स के मन में काफी सवाल उठते हैं।

HRA क्लेम करने में होने वाली गलतियां पड़ेगी भारी

ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को निवेश प्रूफ देने की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक बड़ा कंपोनेंट होता है। HRA का क्लेम करने के जरिए सैलरीड क्लास का बड़ा वर्ग अपना टैक्स बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए खासतौर पर रेंट स्लिप देकर वह HRA क्लेम करते हैं।

बहराल HRA क्लेम करने के लिए कई बार कर्मचारी ऐसे प्रूफ का सहारा लेते हैं जिनके बदले में एंप्लॉयर क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। इसको ध्यान रखकर हम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। जिनसे आपको बचना चाहिए। आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसको ध्यान में रखकर हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी जिनसे आपको बचना चाहिए।

एचआरए क्लेम करते समय न करें ये गलतियां

सिर्फ रेंट रिसीट या फिर किराए की रसीदों पर न रहें निर्भर

अक्सर कर्मचारी अपने दफ्तर में एचआरए क्लेम करने के लिए किराए की रसीदें लगाते हैं जो कि हर हाल में टैक्स कटने से छूट की गारंटी नहीं होती है। और आपको इनके अलावा भी कुछ पक्के दस्तावेज अपने पक्षमें लगाने चाहिए कि बैंक खाते की डिटेल्स आदि हैं।

रेंट एग्रीमेंट का ना होना खड़ा करेगा ये परेशानी

काफी बार HRA क्लेम करने के लिए एंप्लाई अपने माता-पिता , भाई या फिर किसी और रिस्तेदार आदि का जिक्र करके कह देते हैं कि किराए का रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया है। यदि कभी मामले की जांच होती है और रेंट एग्रीमेंट नहीं पाया जाता है तो आपका HRA डिडक्शन खारिज हो सकता है।

कैश में पेमेंट करना हो सकता है सरदर्द

अगर आपने मकान मालिक को कैश में पैसा दिया है और उसका आपके पास में सबूत नहीं है तो आपका HRA क्लेम बरखास्त किया जा सकता है। आपको ये हमेशा कैश पेमेंट के बजाए मकान मालिक के बैंक खाते में किराए का ट्रांजेक्शन करना चाहिए और उसका जिक्र करने वाले बैंक स्टेटमेंट आपके पैस में होने चाहिए।

Adarsh Pal के बारे में
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Adarsh Pal आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर टाइम्सबुल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव। टाइम्सबुल में आने से पहले आदर्श पाल न्यूज बाइट और न्यूज चेकर हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। Read More
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