नई दिल्ली December Deadline: साल खत्म होने में चंद दिन ही बाकी हैं। इसके साथ में काफी सारे कामों के लिए डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। ऐसे में 5 ऐसे जरुरी काम हैं जिनको महीने के आखिर तक यान कि साल के आखिर तक करना जरुरी है। ये सभी काम आपके स्वास्थ्य के लिए ही हैं।
अगर आपने जरा सी भी देरी की वित्तीय समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इन सभी कामों में म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनेशन से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक के लिए काम में शामिल है। इन सभी जरुरी कामों और इनकों न कर पाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं।
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन
अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए दिसंबर की 31 तारीख काफी अहम साबित हो सकती है। असल में इस तारीख तक अपने खाते में नॉमिनी को ऐड करना है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड खाते को फ्रीज किया जा सकता है। डीमेट खाताधारक के लिए ये काम भी जरुरी है।
अपडेटेड आईटीआर
इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने इस तारीख तक ये काम नहीं किया है उनके पास उसे करने के लिए 31 दिसंबर तक का मौका दिया है। इस तारीख तक लेट फीस के साथ में अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए किया जा सकता है।
वहीं जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग अलग होती है। यदि टैक्सपेयर्स की इनकम 5 लाख रुपये ज्यादा है, तो 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होता है। जबकि 5 लाख रुपये से कम की इनकम होने पर जुर्माने की रकम 1 हजार रुपये की होगी।
UPI खाता बंद हो सकता है
वहीं जरुरी कामों की लिस्ट में अगला नाम यूपीआई का शामिल है। दरअसल एनपसीआई ने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की ऐसी यूपीआई आईडी को इनएक्टिव करने का फैसला लिया है।
जो भी बीते 1 साल या इससे ज्यादा समय से उपयोग नहीं हुई हैं इसीलिए ये जरुरी है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले इसका उपयोग जरुरी कर लें। नहीं तो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे डीएक्टीवेट खातों को बंद कर दिया जाएगा।
होगा लॉकर एग्रीमेंट
एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित दूसरी बैंकों में लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संशोधित लॉकर एग्रीमेंट को सही तरीके से लागू करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। यदि आपने उससे पहले संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट सबमिट किया है, तो आपको अपडेटेड सबमिट करना हो सकता है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बैंक लॉकर छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में 31 दिसंबर तक बैंक जाकर बैंक लॉकर एग्रीमेंट करना जरुरी है।
SBI की खास स्कीम की लास्ट डेट
एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम अमृत कलश स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर के बाद खत्म होने वाली है। एसबीआई की 400 दिन वाली इस एफडी स्कीम में मैक्जिमम 7.60 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।
इस स्पेशल एफडी पर मैच्योरिटी पर ब्याज, टिडीएस काटकर ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा। टीडीएस इनकम टैक्स के अधिनियम के तहत लागू दर पर लगाया जाएगा। अमृत कलश स्कीम में प्रीमैच्योर और लोन की भी सुविधा मिलती है।