नई दिल्ली Vidhwa Pension Yojana: यूपी सरकार राज्य की विधवां महिलाओं को आर्थिक सक्षम बनाने के लिए विधवा पेंशन स्कीम चलाती है। इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली विधवाओं को साल में 6 हजार रुपये की रकम प्राप्त होती है। वहीं 18 साल से ऊपर की विधवाओं को सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है। ऐसे में आज के लेख में आपको बताने जा रहे हैं कि विधवा पेंशन का लाभ पाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और इसके लिए कैसे अप्लीकेशन कर सकते हैं।
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विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
आवेदन करने वाली महिला को यूपी का निवासी होना चाहिए।
वहीं महिला परिवार की सालाना इनकम 2 लाख से कम हो।
आवेदन करने वाली महिला किसी दूसरी पेंशन स्कीम का लाभ न उठा रही हो।
विधवा महिला की आय 18 साल से ज्यादा न हो।
विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
अगर आप विधावा पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज होने चाहिए। जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सेर्टीफिकेट, बैंक डिटेल, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि।
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इस तरह करें आवेदन
इसके लिए सबसे पहले सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर विजिट करें।
यहां पर विधवा महिला पेंशन ऑनलाइन पर विजिट करें।
यहां पर पति की मौत के बाद डेस्टीट्यूट महिला पेंशन वाले फॉर्म को भरें।
आखिर में सिक्योरिटी कोड भरकर सबमिट कर दें।