नई दिल्लीः आपके पास पैन कार्ड रखा है तो फिर तुरंत उसे आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से आखिरी तारीख भी तय कर दी है, जिससे पहले आपने यह काम नहीं कराया तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने तय तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम नहीं किया तो फिर भारी भरकम जुर्माना झेलना होगा।
इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी काम करना बंद कर देगा। यह ऐलान खुद पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने किया है। आपको सबकुछ जानने के लिए हमारा पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर इस आर्टिकल को इग्नोर किया तो नुकसान होना तय है।
Maruti Suzuki Swift 2024: Booking, features, launch date and price
2024 Bajaj Pulsar 125: Powerful bike with powerful updates!
पैन कार्डधारकों भरना होगा जुर्माना
पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए सरकार ने तारीख तय कर दी है। अगर आपने अपना पैन 30 जून 2023 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा,जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपने तय तारीख तक यह काम नहीं कराया तो फिर जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।
इतना ही नहीं आपके पास रखा पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया तो फिर कोई भी काम नहीं करा सकेंगे, जिसके लिए तमाम जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इससे बेहतर है कि आप जल्द ही घर से बाहर निकले और यह काम तुरंत करा लें।
जाना होगा जेल
सरकार ने दो पैन कार्ड का यूज करना असंवैधानिक व गैरकानूनी करार दिया है। अगर आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर आपको जल्द ही एक का सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आपने एक पैन कार्ड का सरेंडर नहीं किया तो फिर इसके लिए 6 महीने की जेल जाना होगा। इससे बेहतर है आप जल्द जन सेवा केंद्र पहुंचकर यह काम करा लें।