नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़े नियम में परिवर्तन किया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी जारी किया है। अगर कर्मचारियों की तरफ से इसको अनदेखा किया जा रहा है तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी का नुकसान हो सकता है।
अगर कोई सरकारी कर्मचारी कार्य से जुड़ी हुई लापरवाही करता है तो उसके लिए रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युटी को रोकने को लेकर निर्देश दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये वाला आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहने जा रहा है, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर फायदा मिल जाता है।
सरकार की तरफ से जारी किया गया है निर्देश
केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसमें केंद्र सरकार की तरफ से सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव को लेकर जानकारी दिया था, जिसमें नए प्रावधान भी जुड़ा जा चुका है। इस नोटिफिकेशन मे जानकारी मिली है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने नौकरी के समय दोषी होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र की बात करे तो निगम को लेकर जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दिया गया है इतना ही नहीं, इसमें यह भी स्पष्ट हो चुका है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने को लेकर कर्यवाई को शुरू किया जा सकता है। सरकार इस बार इस नियम पर काफी सख्ती दिखाती नजर आ रही है।
ये लोग करेंगे कार्रवाई
– ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल करने जा रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने वाला अधिकार मिल चुका है।
– ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके मुताबिक रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति कर दिया गया हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार भी मिल चुका है
– अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हो जाता है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के साथ पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका है।