नई दिल्ली: कर्मचारी पेंशन योजना-1995 यानी EPS-95 के लगभग 75 लाख लाभार्थी मौजूद है। इसके अलावा 6 लाख शेयरहोल्डर्स भी शामिल हो गए हैं। इस योजना की बात करें ईपीएफओ की मदद से चलाया जा रहा है। इस स्कीम में फिक्स मिनिमम पेंशन मिल रही है। इसके अलावा आपको दूसरी तरह की सुविधा मिलने जा रही है।
EPS-95 से जुड़ी अहम बातों के बारें में जानें
-58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मेंबर पेंशन के बारे में जानें।
-बेरोजगार होने के हालात में 50 साल की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन
-सर्विस के दौरान सदस्य के स्थाई और पूरी तरह से नि:शक्त होने पर नि:शक्तता पेंशन का फायदा।
-मेंबर के निधन के दौरान विधवा / विधुर पेंशन (पैरा 12 (8) के पहले परंतुक सहित) या पेंशनभोक्ता।
-सदस्य/ पेंशनभोक्ता वाले निधन पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 बच्चों को लेकर बाल पेंशन।
-किसी सदस्य या पेंशनभोक्ता की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो 25 साल की आयु तक एक बार में 2 अनाथों वाली पेंशन का फायदा।
-विकलांग बच्चे/ अनाथ बच्चे के पूरे जीनवकाल को लेकर पेंशन का फायदा।
-सदस्य की मृत्यु पर नामित पेंशन का फायदा और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पारिभाषित कोई परिवार नहीं होने को लेकर स्थिति में।
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EPS-95 के लिए किसको मिलता है फायदा
अगर आपको इस स्कीम का फायदा लेना है तो आपका ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर होना अहम हो जाता है। किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी मेंबर के खाते में एक अमाउंट जमा किया जाता है।
इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन मिलना शुरु हो जाती है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम (EPS 95 scheme) के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरा करना होता है। इस स्कीम में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल होती है।