नई दिल्ली: 7th Pay Commission Update News: केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employee) के लिए जरूरी खबर है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग (DoE) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेट अलाउंस (HRA) के नियमों को अपडेट कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक, अब कुछ सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) को HRA का फायदा नहीं मिलेगा। एक तरह से कहें कुछ कर्मचारी HRA के पात्र नहीं होंगे।
ये कर्मचारी नहीं पाएंगे HRA
आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी अपना सरकारी क्वाटर किसी के दूसरे के साथ शेयर करता हैं तो उन्हें HRA का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगर कर्मचारी (Government Employee) अपने माता-पिता, बेटा या बेटी के सरकारी मकान में रह रहे हैं तो HRA नहीं दिया जाएगा। इन नए नियमों में केंद्र, राज्य, ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवमेंट संस्थाओं के कर्मचारियों (Government Employee) को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी आदि के कर्मचारी भी शामिल हैं।
अगर पति/पत्नी सरकरी कर्मचारी होकर साथ रह रहे हों तो उन्हें HRA नहीं मिलेगा
अगर कोई पति-पत्नी सरकारी कर्मचारी (Government Employee) के रूप में एक ही घर में रह रहे हों और ऊपर बताए गए किसी सरकारी संस्थान में काम करते हैं तो उन्हें HRA नहीं मिलेगा।
सरकारी कर्मचारी को सैलरी के साथ मिलता है घर का किराया
कोई भी सरकारी कर्मचारी (Government Employee) जो किराए के घर में रह रहा हो। उसके घर से जुड़े खर्च को 3 केटेगरी में बांटा गया है, जो X, Y और Z…
‘X’ 50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले एरिया के लिए है। यहां 7वें वेतन आयोग के तहत HRA 24 फीसदी दिया जाता है।
‘Y’ 75 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले एरिया के लिए है। यहां 16 फीसदी दिया जाता है।
‘Z’ जहां आबादी 5 लाख से कम है। यहां 8 फीसदी दिया जाता है।