नई दिल्ली: ITR Login: सरकार को अपनी आय के बारे में बताने के लिए सभी को अपना इनकम टैक्स भरना होता है। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का शुरू कर दिया है। इसके बाद लोग घर बैठे ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे अगर इनकम टैक्स भरते समय किसी की इनकम टैक्सेबल है तो उसे इनकम टैक्स भरना होगा। पर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उनको टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने एक नंबर को लेकर सावधान किया है।
लग सकता है चूना
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वैसे देखाजाए तो जैसे-जैसे ऑनलाइन काम होने ज्यादा शुरू हुए हैं उसी के साथ ठगी के कई तरीके भी सामने आए हैं। इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके लोगों को एक फर्जी नंबर के बारे में सतर्क किया है। वहीं इसमें बताया गया है कि किसी फर्जी नंबर पर कॉल करने या रिसीव करने से चूना लग सकता है।
इनकम टैक्स विभाग ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट किया कि, यह प्रोफाइल/नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सपोर्ट/कस्टमर केयर के नाम से दिख रहा है। इसलिए इस नंबर न करें या किसी भी कॉल या संचार का जवाब न दें, जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए कहा गया हो।
फर्जी नंबर से सावधान
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के नाम से एक अकाउंट भी बना हुआ है। इस अकॉउंट के जरिए ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, Income tax department customer care number call me और इसके आगे एक नंबर दिया गया है, जो कि इनकम टैक्स विभाग का नहीं है। ऐसे में किसी भी फर्जी नंबर का कॉल उठाने या कॉल करने से बचें।