नई दिल्ली: मौजूदा समय में देश में डिजिटल पेमेंट ( Digital Payment) के बढ़ते क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें UPI से लेनदेन में भारी बढ़ौत्तरी देखी जा रही है। महीने भर का UPI से लेनदेन का डाटा आता रहता है, हालांकि आप को बता दें कि UPI से लेनदेन में कई बार लोगों के गलतियां भी हो जाती है। जिससे लोगों की कमाई गलत खाते में पहुच जाती है, ऐसे में यूजर्स को ये गलती भारी पड़ जाती है। बता दें कि जानकारी के अभाव में हम ऐसा करने से चूक जाते हैं। आइए हम आपको आज उस प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से आप गलत अकाउंट में गए अपने पैसे का वापस पा सकते हैं।
अक्सर डिजिटल पेमेंट ( Digital Payment) करते समय गलतियां भी हो जाती है। कई बार नंबर डालने में हुई गलती के कारण गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है या फिर जल्दीबाजी में गलत कोड स्कैन कर लेते हैं और गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है। अगर गलती से आपका पेमेंट किसी और अकाउंट में चला जाए तो आपके पास मौका होता है। कैसे अपना वापस पैसा पा सकते हैं यहां पर नीचे जान सकते हैं।
UPI से दूसरे खाते में चला जाए पैसा तो फटाफट अपनाए ये प्रोसेस
UPI से पेमेंट करते वक्त अगर गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा चला जाए तो इसे रिफंड पाने के लिए सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाए। किसी भी UPI ऐप से पेमेंट करते वक्त अगर ये गलती हो जाए तो सबसे पहले ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
इसके साख ही ये काम करने के बाद में इसकी जानकारी अपने बैंक को भी दें। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या नेटबैंकिंग या फिर ब्रांच जाकर इसकी शिकायत अपने बैंक में भी दर्ज करवाए। पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये मैसेज आपके काम आ सकता है
इसके अलावा जिस व्यक्ति के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं और वह उसे देने से मना कर रहा है। इस स्थिति में आप उसकी शिकायत NPCI की वेबसाइट पर विजिट करके दर्ज कर सकते हैं।
रिफंड के लिए यहां पर डालें एप्लीकेशन
RBI ने इसको लेकर एक खास गाइडलाइन जारी कर रखी है। उसके मुताबिक गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर आप उसकी शिकायत इस वेबसाइट पर विजिट bankingombudsman.rbi.org.in करके दर्ज करा सकते हैं। यहां आपको अपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालना है। इसके अलावा आपको बैंक को इस ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी भी देनी है।