नई दिल्ली: आज के समय में बैंक अपने ग्राहकों को तरह-तरह की सुविधाएं दे रही है, जिससे बैंक ग्राहकों क बैकिंग से जुड़ेकाम-काज में बड़ी आसानी हो गई है। हालांकि आप बता दें कि ग्राहकों अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भी होता है। जिससे बैंक हर साल करोड़ों रुपए वसूल करती है। तो वही हाल के खबरों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर एक जरुरी खबर आई है, जिसे आप को जरुर जाननी चाहिए।
आप को बता दें कि आप को कभी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर आपको कभी पेनाल्टी पड़ी होगी। विभिन्न बैंकों के सेविंग और करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट अलग-अलग होती है।
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आप को बता दें कि हाल ही में बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर वित्त राज्यमंत्री (Minister of State for Finance) भगवंत किशनराव कराड ( Bhagwant Kishanrao Karad) ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों खातों पर पैनाल्टी खत्म करने का फैसला ले सकते हैं। Bhagwant Kishanrao Karadने एक सवाल के जवाब में कहा-बैंक स्वतंत्र निकाय होते हैं। उनका निदेशक मंडल जुर्माना खत्म करने का फैसला ले सकता है।
मीडिया ने राज्यमंत्री कराड से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर सवाल किया था। उनसे पूछा था कि क्या केंद्र बैंकों को इस बारे में निर्देश देने पर विचार कर रहा है कि जिन खातों में जमा राशि न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती है उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए।
वही लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात ये हैं कि पिछले दिनों केंद्र की तरफ पीएम जन-धन बैंक खाते खोलने की मुहिम चलाई गई। जिससे देश के हर नागरिक का बैंक अकाउंट हो। पीएम जन-धन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की किसी तरह की बाध्यता नहीं होती। ऐसे कई लोग हैं जो पीएम जन-धन में खाता खुलवाया है जिसमें सरकार कई प्रकार से सुविधा दे रही है।