नई दिल्ली Aadhaar Card: आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए चंद दिन बाकी हैं। सरकार के द्वारा इसकी तारीख निर्धारित कर दी गई है। आपको बता दें इससे पहले 31 मार्च 2022 इसकी तारीख तय की गई है। लेकिन इसके बाद इसको बढ़ाकर 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उनको 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न ने पैन और आधार के गलत लिंक को लेकर एक रिमाइंर जारी किया गया है। इस कमियों को दूर करने के लिए आधार और पैन कार्ड को सफलतापूर्वक को लिंक करने के लिए समर्पित किया जाएगा।
पैन आधार लिंक
हाल ही में एक ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि काफी लोगों को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्यों कि पैन को आधार से जोड़ते समय नाम, जन्म तिथि और लिंग आदि की डिटेल अलग-अलग होने पर काफी सारी दिक्कतों का समना करना पड़ सकता है। डिपार्टमेंट ने इसको लेकर खुलासा किया है कि लोग अपने आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करके या आधार और पैन आदि की डिसक्रेपिसी को सहीं कर सकते हैं।
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डीएक्टीवेट हो जाएगा पैन
वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि इसके नियमों के मुताहिक अगर कोई शख्स आयकर आधिनियम 1961 की धारा 139AA के मुताबिक अपने आधार नंबर को लिंक करने में चूकते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाएगा। यानि कि किसी भी काम का नहीं होगा। वहीं इसके बिना आप अपने टैक्स को भी नहीं पे कर पाएंगे। जिसमें रिटर्न पाने, रिफंड जारी करने, हो रही कार्रवाई को पूरा करना या फिर दरों में कमी करना भी शामिल है।
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पैन कार्ड
इसके अलावा टैक्स पेयर्स को बैंकों और दूसरी फाइनेंशियल पोर्टलों के साथ सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों कि पैन कार्ड फाइनेंशियल लेन-देन के लिए एक जरुरी KYC मानदं- के रूप में कार्य करता है वहीं कुछ लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने पर छूट दी गई है। इनमें ऐसे में भी शख्स है जिनकी आयु 80 साल या फिर उससे भी ज्यादा है। इनकम टैक्स में दी गई परिभाषा के मुताबिक अनिवासी औऱ गैर भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं अब लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा।