लखनऊ: ईद-उल-फितर और रमजान (Ramadan) के आखिरी जुमे की नमाज से पहले मेरठ पुलिस ने सड़कों पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। मेरठ के पुलिस अधीक्षक (शहर) आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि ईद की नमाज स्थानीय मस्जिदों या निर्धारित ईदगाहों में अदा की जानी चाहिए और किसी को भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए।

आवश्यक निर्देश जारी किए गए

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत सिंह चौधरी ने कहा, “यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उसके पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और अदालत से एनओसी के बिना नया पासपोर्ट प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे दस्तावेज तब तक जब्त रहेंगे जब तक कि व्यक्ति अदालत से बरी नहीं हो जाता।” मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विपिन ताडा ने कहा कि जिला और पुलिस स्टेशन दोनों स्तरों पर बैठकें हुई हैं और सभी पक्षों से चर्चा के आधार पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

एसएसपी ने कहा, “सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने या अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा।

ड्रोन तैनात किए जाएंगे

एसएसपी टाडा ने कहा कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों को तैनात किया गया है और जिले में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पिछले अनुभवों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और वहां विशेष व्यवस्था की गई है। एसएसपी टाडा ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रशासन शांति बनाए रखने और आगामी त्योहारों को सुचारू रूप से मनाने के लिए प्रमुख नागरिकों और धार्मिक नेताओं के साथ समन्वय करने के लिए काम कर रहा है। जयंत सिंह चौधरी ने कहा कि कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे।

स्थानीय खुफिया टीमें स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर वर्दीधारी और सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। मेरठ पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं, और नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन्हें अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की भी आवश्यकता होगी।

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