भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी से 15 मार्च तक बढ़ा दिया है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अनियमितताएं पाए जाने के बाद आरबीआई ने 31 जनवरी को आदेश जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी थी.
पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक अब 15 मार्च से बचत खातों, प्रीपेड उपकरणों, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में कोई जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप नहीं कर पाएंगे। पहले यह प्रतिबंध 1 मार्च से लागू हो रहा था। खबरें अपडेट की जा रही थीं.
ये सेवाएं 15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी
हालांकि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लेनदेन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन अगर किसी यूजर के पेमेंट्स बैंक खाते में पार्टनर बैंक से कोई रिफंड, कैशबैक, ब्याज या स्वीप-इन लेनदेन की अनुमति है। वहीं, ग्राहक 15 मार्च के बाद भी अपने खाते से बैलेंस निकाल सकेंगे। पेटीएम वॉलेट में मौजूद रकम का इस्तेमाल 15 मार्च के बाद भी किया जा सकेगा।
RBI ने क्यों लगाया बैन?
आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ और समय दिया जा रहा है।