नई दिल्ली- उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेड स्पीच के मामले में बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से ऐड स्पीच मामले में जमानत मिल गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के समय अब्बास अंसारी ने हेडस्पेस में कहा था।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ऐड स्पीच मामले पर विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में विधानसभा चुनाव के समय इस मंच से अधिकारियों को धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 3 मार्च 2022 को एसआई गंगाराम विंद द्वारा नगर कोतवाली मऊ में अब्बास अंसारी उसके छोटे भाई उमर अंसारी और जनसभा के आयोजक मंसूर अहमद अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
इन सभी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 97 बटा 2022 में धारा 153 ए 120 बी 171f 186 179 506 के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. वही सोमवार को अब्बास अंसारी के वकील की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए। जज ने जमानत की शर्त स्वीकार कर ली।
गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में एक जनसभा करते हुए मंच से अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने और उसका हिसाब किताब करने संबंधित बयान दिया था। और जब यह बयान अब्बास अंसारी के द्वारा मंच से दिया गया था। तब उस पर उमर अंसारी भी मौजूद थे।