Income Tax: दिल्ली में एक महिला को 2 करोड़ रुपये की आय पर टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर छह महीने जेल की सजा सुनाई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला आयकर कार्यालय की एक शिकायत के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था।
कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी द्वारा प्राप्त 2 करोड़ रुपये की रसीद पर 2 लाख रुपये का टीडीएस बकाया था, बावजूद आरोपी की ओर से असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया.
टाइम ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मयंक मित्तल की अदालत ने दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद महिला सावित्री को सजा सुनाई. न्यायाधीश ने 4 मार्च के आदेश में कहा, “दोषी को छह महीने के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।” हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी.
सावित्री के वकील ने तर्क दिया कि वह एक अशिक्षित विधवा थी और उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। परिणामस्वरूप, अदालत ने फैसले के विरोध में उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया है कि आरोपी को नोटिस भेजे गए थे, जिससे उसे आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह स्वीकार किया गया कि अभियुक्त वास्तव में इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।
यदि आपके लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है और आप अभी भी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक गए हैं, तो भी आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। समय सीमा के बाद दाखिल किए गए रिटर्न को विलंबित आईटीआर कहा जाएगा। हालाँकि, यदि आप विलंबित आईटीआर दाखिल करते हैं, तो आपको दंडित भी किया जा सकता है।
जुर्माने की रकम: अगर समय सीमा खत्म होने के बाद आईटीआर फाइल किया जाता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. हालाँकि, यदि आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 5 लाख रुपये से कम की शुद्ध कर योग्य आय के लिए, धारा 87ए के तहत कर छूट के कारण कोई कर देनदारी नहीं है।
घाटे को आगे बढ़ाएं: विलंबित आईटीआर दाखिल करते समय, आप स्टॉक, वायदा और विकल्प (एफएंडओ) और अन्य से होने वाले नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हालाँकि, विलंबित आईटीआर आपको गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा।