Damage Note:होली को लेकर शहर व गांवों के बाजारों व चौराहों पर रंग, अबीर व पिचकारी की दुकानें सज गयी हैं. लेकिन होली के दौरान जब अक्सर रंग मिल जाते हैं तो जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं.
जिसके बाद कई बार दुकानदार इन नोटों को लेने से इनकार कर देते हैं. क्या आप जानते हैं इन नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या नियम हैं? आख़िर इन नोटों को बाज़ार में कैसे चलाया जा सकता है?
रंगीन नोट
बुरा मत मानना, होली है. होली के दौरान अक्सर लोग होली के रंग डालने के बाद ऐसा कहते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप ऑफिस से या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे होते हैं तो कोई बच्चा या बड़ा आप पर रंग फेंक देता है। जिससे कपड़ों के साथ-साथ जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं।
ऐसे में जब आप किसी दुकानदार को ये नोट देते हैं तो वह अक्सर मना कर देता है। लेकिन जब आप उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम बताएंगे तो वे इन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकते. क्योंकि आरबीआई का नियम है कि कोई भी दुकानदार रंग लगे नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता.
नोट से आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे?
किसी भी फटे हुए नोट को बैंक में बदलने पर बैंक उस नोट की स्थिति के अनुसार आपको पैसे लौटा देता है। उदाहरण के लिए, यदि 2000 रुपये का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर (सेमी) है, तो आपको पूरी राशि मिलेगी। लेकिन 44 वर्ग सेमी पर आधी कीमत ही मिलेगी.
इसी तरह अगर आप 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेमी देते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप 39 वर्ग सेमी देते हैं तो आपको आधा पैसा ही मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े हुए नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वे नकली न हों।