BPL Ration Card: राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है. यह आदेश राशन कार्ड को लेकर है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर उन सभी लोगों के राशन कार्ड बनाएं जो केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों की संख्या 8 करोड़ है.
अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो हम आपको बता दें कि जल्द ही आपको राशन कार्ड बनवाने का मौका मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार 8 करोड़ लोगों के राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया गया है ताकि इन सभी लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभ प्रदान किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राशन मुहैया कराते समय राज्य अब प्रवासी मजदूरों से राशन कार्ड की मांग नहीं करेंगे. जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड 2 माह के अंदर बनाया जाए। ऐसे लोग जो ए-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उनका राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है तो ऐसे सभी लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा।
ई-केवाईसी नहीं बनेगी बाधा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ लोगों को राशन कार्ड प्रदान करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने का भी आदेश दिया है. कार्ड जारी करते समय ई-केवाईसी की नौबत नहीं आनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने के लिए सरकार को पहले व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अनावश्यक देरी से 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी में भी बाधा आएगी. नए कार्डधारकों को इससे जोड़ने से पहले इसे अपडेट करना भी जरूरी है.
बिना राशन कार्ड के भी मिलेगी खाद्य सामग्री
कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करने का आदेश दिया गया है कि बिना राशन कार्ड के भी खाद सामग्री उपलब्ध कराई जा सके. कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए और यह भी कहा है कि एक कल्याणकारी राज्य में लोगों तक पहुंचना सरकार का कर्तव्य है. फिलहाल देशभर के 28 करोड़ श्रमिक ऑनलाइन पोर्टल आई-श्रम पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं.