नई दिल्लीः भारत सरकार की ओर से अब कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है। इंडिया रेलवे बोर्ड की ओर से अब एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रेबले बोर्ड की ओर से ट्रेन दुर्घटना के मृतकों और पीड़ितों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में बंपर बढ़ोतरी कर दी है। ताजा अपडेट के मुताबिक, घायलों और जाने गंवाने वाले परिजनों को अब मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। इसके पीड़ितों को मिलने वाले इस मुआवजे राशि को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित करने का काम किया गया था।
इसके साथ ही 18 सितंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, अब ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत और घायलों के आश्रितों को मिलने राशि को रिवाइज करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, रेलवे बोर्ड की ओर से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जो 18 सितंबर से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे दुर्घटना से पीड़ित और सड़क पर चलने वाले आम आदमी के लिए भी अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला कर दिया गया है। लिया गया है। इसमें समपार फाटक में पहली दृष्टया रेलवे की गलती से हुए दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है।
मृतकों और घायलों को मिलेगी इतनी मुआवजा राशि
ट्रैन हादसों में जान गंवाने वाले और घायलों के पीड़ितों की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय दिया गया है। क्रॉसिंग रेल हादसों में मृत पैसेंजर्स के रिश्तेदारों को अब 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, पीड़ितों का मामूली चोट आई हैं, उन्हें 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का काम किया जाएगा।
इन लोगों को क्रमश: 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। वहीं, अप्रिय घटना में साधारण रूप से घायल लोगों के परिजनों को 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इन लोगों को क्रमशः 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये देने का प्रावधान था। इसमें अब सरकार ने संशोधन कर दिया है। वहीं, आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल किए गए हैं।
हॉस्पिटल मं भर्ती होने पर मिलेगा इतना मुआवजा
इंडियन रेलवे बोर्ड के मुताबिक, ट्रेन दुर्घटना मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक अस्पताल में भर्ती पर 10 दिन बाद या छुट्टी की तारीख तक हर दिन 300 हजार रुपये की मुआवजा राशि देने का कामकिया जाएगा। घटना में गंभीर चोट के मामले में अस्पतला में भर्ती होने पर 10 की अवधि या छुट्टी की तारीख में जो भी पहले हो, छह महीने तक 1,500 रुपये प्रति दिन का भुगतान करना होगा।