नई दिल्ली। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने 16 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। इस आह्वान के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दी है।
पुलिस ने यह कदम किसानों के धरना-प्रदर्शन और दिल्ली कूच की संभावनाओं को देखते हुए उठाया है।धारा 144 के तहत, बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
किसान मोर्चा का भारत बंद:
- संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है।
- इस आह्वान के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है।
- धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील:
- प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे माहौल खराब करने वाले तत्वों की जानकारी पुलिस को दें।
- बिना अनुमति के कोई भी आयोजन न करें।
- धारा 144 का पालन करें।
किसानों का धरना:
- 13 फरवरी से देशभर के करीब 50 संगठनों के किसान धरने पर बैठे हैं।
- इन संगठनों में बीकेयू (शहीद भगत सिंह), बीकेयू (एकता सिद्धुपुर), संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक), किसान मजदूर मोर्चा, भारतीय किसान नौजवान यूनियन और अन्य संगठन शामिल हैं।
- किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रशासन द्वारा किए गए उपाय:
- धारा 144 लागू करना
- इंटरनेट बैन करना
- दिल्ली से लगने वाली बॉर्डर्स पर अवरोधक लगाना
- आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना
किसानों की दिल्ली कूच:
- किसान संगठनों ने दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के किसानों से दिल्ली कूच करने की अपील की है।
- नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए यहां पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है।
- पुलिस ने जिले में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।
धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई:
- धारा 144 के तहत, बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
- इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
- पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और कानून का पालन करें।
‘भारत बंद’ के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे धारा 144 का पालन करें और माहौल खराब करने वाले तत्वों की जानकारी पुलिस को दें।