PF Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने वालों के लिए अपना प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट ट्रांसफर करना बेहद आसान कर दिया है। अब ज्यादातर मामलों में कंपनी या बॉस से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में यह खुशखबरी साझा की। इस नए नियम से करीब 1.25 करोड़ लोगों को फायदा होगा और हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपये की रकम तेजी से ट्रांसफर हो सकेगी।
पहले PF ट्रांसफर के लिए दो
पहले PF ट्रांसफर के लिए दो EPF ऑफिस से काम कराना पड़ता था। एक ऑफिस वो होता था जहां से पैसा निकाला जाता था और दूसरा जहां पैसा जमा होता था। इस काम में काफी समय लगता था और कई बार कर्मचारियों को परेशानी भी होती थी। अब EPFO ने फॉर्म 13 के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिससे दूसरे ऑफिस में मंजूरी लेने का झंझट खत्म हो गया है।
पलक झपकते ही हो जाएगा ट्रांसफर
अब नई व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही पहला ऑफिस ट्रांसफर को हरी झंडी देगा, आपका पुराना PF अकाउंट तुरंत नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को उनकी राशि जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। साथ ही इस सॉफ्टवेयर में पीएफ राशि का कौन सा हिस्सा टैक्सेबल है और कौन सा नहीं, यह अलग-अलग दिखाया जाएगा। इससे टैक्स की गणना भी सही और आसान हो जाएगी।
ईपीएफओ ने एक और सुविधा शुरू की है,
ईपीएफओ ने एक और सुविधा शुरू की है, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) बनाया जा सकेगा। यह सुविधा दफ्तरों को दी गई है, ताकि पुरानी राशि खातों में जल्दी पहुंचे। लेकिन सुरक्षा के लिए इन यूएएन को पहले लॉक किया जाएगा और आधार लिंक होने के बाद ही काम करेगा।
इन बदलावों से ईपीएफओ की सेवाएं बेहतर होंगी
इन बदलावों से ईपीएफओ की सेवाएं बेहतर होंगी और कर्मचारियों की पुरानी शिकायतें कम होंगी। साथ ही, अपने आप निपटाने वाले दावों का काम भी तेजी से होगा। यह कदम कर्मचारियों के जीवन को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।