नई दिल्ला: पीएम किसान सम्मान (PM Kisan Yojana) निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 मिलते हैं। हर 4 महीने में किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। इसका लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से अब तक पीएम किसान योजना की 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब किसानों को अगली किस्त का इंतजार है।

खाते में भेजी जा चुकी

किसानों की यह रकम खेती में आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाती है। आइए जानते हैं कि अगली किस्त यानी पीएम किसान की 20वीं किस्त कब आएगी और किन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त फरवरी में किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि खरीफ सीजन की बुवाई तक 20वीं किस्त किसानों के खाते में आ सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पहले भेजी गई रकम की टाइमिंग को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20वीं किस्त जून महीने में किसानों के खाते में आ सकती है.

9.70 करोड़ किसानों को मिलेगा

4 महीने के हिसाब से 20वीं किस्त का समय जून 2025 में होगा. इसका फायदा 9.70 करोड़ किसानों को मिलेगा. जो किसान योजना की 20वीं किस्त का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें ईकेवाईसी, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, बैंक खाते को आधार से लिंक करना और एनपीसीआई डीबीटी ऑप्शन को एक्टिवेट करने का काम पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो वे इस किस्त के पैसे से वंचित रह सकते हैं. इसके अलावा अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई है जैसे नाम, पता, आधार नंबर या बैंक नंबर आदि तो उसे ठीक कर लें वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा.

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

  • पीएम किसान योजना के तहत जिन किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा और वे पात्र नहीं माने जाएंगे.
  • अगर कोई किसान अपात्र है और उसने लाभ ले लिया है तो सरकार उससे यह पैसा वापस ले लेगी.
  • सरकारी पदों पर आसीन या रह चुके लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • भूतपूर्व एवं वर्तमान मंत्री, नगर निगमों के वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष
  • केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों तथा उसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
  • सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
  • सभी पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) करदाता इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
  • पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है।

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