Disability Pension Scheme: दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है। सरकार की यह पहल दिव्यांगों के जीवन को सरल बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए कौन पात्र हैं और आवेदन कैसे करें।

दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के लिए 1981-82 में यह योजना शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत सिर्फ 50 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन समय के साथ इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब सरकार हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। यह राशि उन दिव्यांगजनों के लिए काफी फायदेमंद है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं।

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की विकलांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • दिव्यांग व्यक्ति की मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना होगा।
  2. वहां आपको अपना अकाउंट बनाना होगा।
  3. अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगइन करके ‘दिव्यांगता पेंशन योजना’ का विकल्प चुनना होगा।
  4. इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  5. आवेदन फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद उसे सबमिट कर दें।
  6. इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, उसे संभाल कर रख लें।

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Surya Prakaash

My Name is Surya Prakash. I am from Haryana, and I have 2 years experience in this field. I work at timesbull.com