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सरकार का बड़ा फैसला! GST में हटेगी 12% स्लैब, कारोबारियों को मिलेगी ये बड़ी राहत, जानिए

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Key Takeaways
  • देश में जब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू हुआ है, तो करोबारियों और आम जनता पर बोझ बन गया है। हालांकि सरकार जीएसटी
GST

देश में जब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू हुआ है, तो करोबारियों और आम जनता पर बोझ बन गया है। हालांकि सरकार जीएसटी में ऐसे परिवर्तन लागू कर रही है, जिससे लोगों के साथ-साथ कारोबारियों को कई बड़ी सहूलियत मिल रही है। जहां एक समय में जीएसटी में बिजनेसमैन के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जीएसटी परिषद ने धीरे-धीरे इसे और भी आसान बना दिया है। आने वाले समय में जीएसटी में एक बड़ा अपडेट होने जा रहा है जिसमें कारोबारी को तीन दिन में स्वचालित तरीके से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और रिफंड मिलेगा।

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक होने वाली है। जिससे इस मीटिंग में एक्सपोर्ट प्रमोशन से लेकर कई बड़े मामलों पर फैसला आ सकता है। जिसमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन रिफंड के अलावा एक्सपोर्ट से जुड़े कुछ चीजों पर जीएसटी घटाए जाने की भी काफी अपडेट है। आम लोगों के लिए खास बात तो यह है, कि सरकार Goods and Service Tax में एक स्लैब को खत्म कर सकती है, जिससे यहां पर चीजों पर टैक्स कम हो सकता है।

जीएसटी काउंसलिंग में होगें कई बड़े फैसले

आपको बता दें कि जीएसटी काउंसलिंग की 56 में मीटिंग जल्दी होने वाली है। अबकी बार इस मीटिंग में जीएसटी के एक स्लैब को घटाया जा सकता है, बल्कि यहां करोबारियों के हित में फैसला आ सकता है। काफी समय से मांग थी, जीएसटी में शामिल बिजनेसमैन को राहत दी जाए।

तो वही लोगों के द्वारा मांग किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में छूट पर विचार किया जा सकता है। तो जीएसी काउंसलिंग इस बार टैक्स 12फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म कर सकती है, जिससे इस स्लैब को अन्य में शामिल कर सकती है। रिपोर्ट में साने आई जानकारी में बताया गया है कि जीएसटी के 12 फीसदी कर स्लैब को खत्म करने की सहमति बन गई है।

सरकार का इस कर स्लैब को खत्म करने का कारण यह है कि इसमें टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम होता है जिससे इस टैक्स को खत्म करके 5 फीसदी और 18 फीसदी के चीजों को शामिल किया जा सकता है। Goods and Service Tax

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