Admission: प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराना आसान नहीं है। इसके लिए नियम बार-बार बदलते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं. अब इसके तहत केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र तय करने का निर्देश दिया है।
पिछले साल भी एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष (कक्षा 1 प्रवेश आयु सीमा) रखने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर लगातार चर्चा हो रही है. कई स्कूलों में न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर भी प्रवेश दिया जा रहा है। 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस तैयार कर राज्यों को भेजा था. अब दोबारा वही निर्देश दोहराकर भेजा गया है।
शिक्षा मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2024 को एक पत्र जारी किया था। इसमें साफ लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में उम्मीद है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रेड वन में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र सीमा अब 6 साल से ज्यादा हो जाएगी. इसकी जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर भी दी है. यह निर्णय एनईपी 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम 2009) के तहत लिया गया है।
साल 2022 में केंद्र ने लोकसभा सत्र में बताया था कि देश में 14 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें बच्चे की उम्र 6 साल न होने पर भी कक्षा एक में दाखिला मिल सकता है. इनके नाम हैं- असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल। इसके अलावा कुछ मामलों में स्कूल प्रिंसिपल को न्यूनतम आयु सीमा में छूट देने का भी अधिकार होगा.