नई दिल्ली: आज के इस आर्थिक दौर में हर किसी को अपने लिए पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि पैसे के बिना आज कुछ नहीं होता है। आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग काफी परेशान रहते हैं समस्या तब और हो जाती है जब हम नौकरी या बिजनेस करते समय कोई सेविंग नहीं करते हैं। जिससे बुढ़ापे में पैसे बड़ी परेशानी हो जाती है और दूसरों को आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसे में मोदी सरकार ने बहुत ही बढ़िया रिटायरमेंट स्कीम को संचालित कर रही है, जिसमें समय रहते निवेश किया जा सकता है। एनपीएसमें डेली मात्र 200 रुपये निवेश कर 50 हजार की पेंशन पाई जा सकती है।
दरएसल यहां पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के बारे में जो इन दिनों लोगों में कापी पॉपूलर है। यदि कोई निवेशक इसमें हर महीने 6 हजार रुपये का निवेश करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 50 हजार रुपये का पेंशन दिया जाता है। 6 हजार रुपये हर महीने जमा करने का मतलब आप 200 रुपये हर दिन बचाकर इस योजना में पैसा जमा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पैसा लगाने के ये है दो ऑप्सन
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में दो तरह के अकाउंट विकल्प होते हैं। टियर 1 के तहत व्यक्तिगत निवेश किया जा सकता है और यह शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। इस कारण इसमें टैक्स छुट मिलती है।
वहीं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के इस टियर 2 के तहत कम से कम 500 रुपये जमा किए जा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद 60 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है, बाकी पैसों की एन्युटी खरीद सकते हैं। एन्युटी खरीदने वाली राशि पर ही पेंशन की रकम दी जाती है। टियर 2 अकाउंट टैक्स छूट के तहत नहीं आता है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ऐसे मिलेगी 50 हजार की पेंशन
यहां पर मान लें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में यदि आप हर दिन 200 रुपये की सेविंस कर रहे हैं तो महीने में यह 6000 रुपये होगा। 24 साल की उम्र में निवेश शुरू किया जाता है तो 36 साल तक जमा राशि 25,92,000 रुपये होगी। अब इसपर 10 फीसदी का रिटर्न माने तो कुल कॉपर्स वैल्यू 2,54,50,906 रुपये होगी।
इसके बाद इसकी 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी में लगाया जाता है और 10 फीसदी रिटर्न मानते हैं तो करीब 1,52 करोड़ राशि होगी। ऐसे में 50 हजार की रकम पेंशन के लिए हर महीने दी जाएगी।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में मिलेगी इनकम टैक्स की छूट
ऐसे लोग जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना के तहत निवेश करते हैं, तो सरकार इसमें आयकर विभाग की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट दे रही है। इसमें सालाना 1.50 लाख रुपये तक की छूट का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, 80 सीसीडी के तहत 50 हजार टैक्स छूट का भी दावा किया जा सकता है।